सरकारी राशन के 151 क्विंटल गेहूं की कालाबाजारी का मामला

 सरकारी राशन के 151 क्विंटल गेहूं की कालाबाजारी का मामला


चार व्यक्तियों को 06 माह जेल में बंद रखने का आदेश


    बालाघाट। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक आर्य ने वारासिवनी में सरकारी राशन के 151 क्विंटल गेहूं की कालाबाजारी करने के मामले में चोर बाजारी निवारण एवं अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए चार व्यक्तियों को 06 माह की अवधि के लिए जेल में बंद रखने के आदेश दिये है। इन चारों व्यक्तियों को आज ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में व्यापारी के गोदाम में सरकारी योजना का गेहूं पहुंचाने वाले ट्रक को राजसात करने के आदेश भी दिये गये है और गेहूं की कालाबाजारी में लिप्त दो कर्मचारियों को पद से पृथक करने के लिए उनके वरिष्ठ कार्यालय को लिखने कहा गया है।

प्रायवेट गोदाम में खाली हो रहा था गेहूं

     26 फरवरी 2021 को जिलानी फ्रेट केरियर वारासिवनी के ट्रक क्रमांक सीजी-04-जेडसी-6145 को वार्ड नंबर-10 वारासिवनी के व्यापारी लालू सोहाने पिता स्वर्गीय श्री गणेश सोहाने के गोदाम पर 151.06 क्विंटल गेहूं को खाली कराते हुए पकड़ा गया था। यह गेहूं नागरिक आपूर्ति निगम वारासिवनी के प्रदाय केन्द्र से सरकारी उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न पर्ची धारक उपभोक्ताओं को वितरण के लिए पहुंचाया जाना था। लेकिन ट्रक क्रमांक सीजी-04-जेडसी-6145 गेहूं को सरकारी उचित मूल्य दुकान में न पहुंचाकर वारासिवनी के प्रायवेट व्यापारी के गोदाम में खाली करा रहा था। ट्रक में रखी गई गेहूं की बोरियों पर नागरिक आपूर्ति निगम का मार्का लगा हुआ पाया गया और जिस सोसायटी को प्रदाय की जानी थी उसकी पर्ची लगी हुई थी।

     कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केन्द्र वारासिवनी के प्रभारी रिकंज देशमुख, मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन वारासिवनी के शाखा प्रबंधक नवीन बिसेन, श्रीमती रेहाना खान में जिलानी फ्रेट केरियर वारासिवनी के पति मोहम्मद राजिक खान एवं प्रायवेट व्यापारी लालू सोहाने के पक्ष को सुना गया। प्रकरण की सुनवाई में पाये गये तथ्यों के आधार पर कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने पाया कि इन चारों लोगों ने सरकारी राशन के गेहूं की कालाबाजारी की है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को उनके हक के गेहूं से वंचित करने का प्रयास किया है।

ट्रक क्रमांक सीजी-04-जेडसी-6145 को राजसात करने का आदेश

     प्रकरण की सुनवाई के बाद कलेक्टर श्री आर्य ने नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केन्द्र वारासिवनी के प्रभारी रिकंज देशमुख, मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन वारासिवनी के शाखा प्रबंधक नवीन बिसेन, श्रीमती रेहाना खान में जिलानी फ्रेट केरियर वारासिवनी के पति मोहम्मद राजिक खान एवं प्रायवेट व्यापारी लालू सोहाने के विरूद्ध चोरबाजारी निवारण एवं अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इन चारों व्यक्तियों को 06 माह के लिए जेल में बंद रखने का आदेश दिये है। इन चारों व्यक्तियों को आज 03 मार्च को जेल भेज दिया गया है। सरकारी योजना के गेहूं की कालाबाजारी में लिप्त ट्रक क्रमांक सीजी-04-जेडसी-6145 को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये गये है। ट्रक से जप्त 151.06 क्विंटल गेहूं को नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को सौंप कर शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए मुक्त करने के आदेश दिये गये है।

दोषी कर्मचारियों को पद से पृथक करने एवं परिवहनकर्त्ता को ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही

     नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केन्द्र वारासिवनी के प्रभारी रिकंज देशमुख एवं मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन वारासिवनी के शाखा प्रबंधक नवीन बिसेन का यह कृत्य गरीबों के राशन की कालाबाजारी का प्रयास होने के कारण इन दोनों को पद से पृथक करने के लिए उनके वरिष्ठ कार्यालयों को लिखने कहा गया है। सरकारी गेहूं की इस कालाबाजारी में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर शामिल होने के लिए परिवहन कर्त्ता श्रीमती रेहाना खान में जिलानी फ्रेट केरियर वारासिवनी का परिवहन अनुबंध निरस्त करने उसे ब्लेकलिस्ट करने के लिए प्रबंध संचालक वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल को लिखने कहा गया है।

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